बैतूल, मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में ग्राम रेडवा में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने छापामार कारवाई कर बारूद और पटाखे जब्त कर दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। जांच में पाया गया कि 15 किलो बारूद के लाइसेंस पर संचालक ने 60 किलो बारूद का भंडारण किया था और पटाखे बनाए जा रहे थे।
एसपी निश्चल झारिया ने बताया कि पुलिस को अवैध रूप से पटाखा निर्माण की सूचना मिली थी। इस पर रविवार रात्रि में साईं खेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रेडवा में संयुक्त कारवाई की गई। पुलिस ने ग्राम रेडवा में स्थित दरवाई पटाखा फैक्ट्री के पांच गोदामों को सील कर 25,000 रस्सी बम और 60 किलोग्राम खुला बारूद बरामद किया गया। इस फैक्ट्री में नाबालिगों का उपयोग कर अवैध निर्माण किया जा रहा था, और लायसेंसधारी ने भी नियमों का उल्लंघन किया गया।
लायसेंस धारी अनिल दरवाई द्वारा कारोबार का संचालन नहीं किया जाकर उसके स्थान पर उसके भाई राजेश दरवाई द्वारा फटाखा निर्माण कार्य किया जाना पाया गया। फटाखा निर्माण कार्य रात्रि में संचालित किया जा रहा था । फटाखा निर्माण कार्य में एक नाबालिग बालक एवं एक नाबालिग बालिका कार्य करते पाई गई। लायसेंस मात्रा 15 किलोग्राम से अधिक लगभग 25000 रस्सी बम का निर्माण किया जाना पाया गया। 60 किलो बारूद खुले में भण्डारण पाया गया । फैक्टरी संचालक द्वारा विस्फोटक पदार्थ एवं अतिशबाजी के रखरखाव संबधी एवं बेचने के संबंध में स्टाक रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये । फैक्टरी में हाथ से मिश्रण मिलाकर बारूद बनाने का कार्य किया जाना पाया गया । लायसेंस के नियमो का पालन नही करने से लोगो की जान-माल को खतरा हो सकता है।
पुलिस एवं राजस्व स्टाफ के साथ गाम रेड़वा पहुंचकर दरवाई फटाखा बारूद निर्माण कारखाना का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जो निरीक्षण के दौरान 5 गोदाम में से 3 गोदाम में फटाखा निर्माण कार्य तथा 2 गोदामों में बारूद का भण्डारण एवं 1 गोदाम के पीछे खुले स्थान में रस्सी बम सुखाये जाने का कार्य किया जा रहा था। जो मौके पर राजेश दरवाई पिता सीताराम दरवाई निवासी विकास नगर बैतूल मिला जिससे उक्त कारोबार के संबंध में अनुमति मांगी गई । उसने बताया कि उक्त कारोबार करने का लायसेंस उसके भाई अनिल दरवाई पिता सीताराम दरवाई निवासी विकास नगर वन विधालय के सामने बैतूल के नाम पर है। जो मौके पर लायसेंस धारी अनिल दरबाई उपस्थित नहीं मिला तथा विगत 6 माह से ऐथेनाल फैक्टरी नीमच में कार्य करना पाया गया तथा मौके पर लायसेंसधारी के भाई राजेश दरवाई के द्वारा रात्रि में उज्जैन, बिहार से लाये गये मजदुरो एवं नाबालिग बालक-बालिका से फटाखा निर्माण कार्य कराया जा रहा था एवं प्राप्त अनुज्ञप्त मात्रा 15 किलोग्राम से अधिक लगभग 25000 रस्सी बम फटाखा का निर्माण किया जाना एवं 60 किलो खुला बारूद का भण्डारण पाया गया।
जिसे मौके पर पुलिस एवं राजस्व टीम के द्वारा दरवाई फटाखा फैक्टरी के 5 गोदामों को सीलबंद किया गया है। आरोपी अनिल दरवाई तथा राजेश दरवाई निवासी विकास नगर बैतूल के विरूध्द थाना सांईखेडा में अपराध के 289/24 धारा 287,288 BNS 2023, 5/9 वी विस्फोटक अधिनियम 1984.14 (1ए) बालक और कुमार श्रम प्रतिशेध और विनियम 1986 का पंजीबध्द किया जाकर विवेचना में लिया गया ।आरोपी राजेश पिता सीताराम दरवाई निवासी विकास नगर वन विघालय बैतूल को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के भाई लायसेंसधारी अनिल दरवाई की गिरफ्तार हेतु टीम तैयार कर नीमच भेजी गई है।
पुलिस ने फैक्टरी मालिको एवं अतिशबाजी फटाखा व्यापारीयों को चेतावनी दी जाती है की शासन द्वारा बनाये गये नियमो का पालन करे नियमो का उल्लघन करने पर कडी कार्यवाही कि जावेगी।